
M.P Farm Gate
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* कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु प्रदेश की अधिसूचित कृषि उपज मण्डी प्रांगणों/उप मण्डी प्रांगणों या विर्निदिष्ट स्थलों पर अपनी उपज ले जाना होती है या सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय करना होता है। * इस प्रक्रिया में कृषक को अपनी उपज भौतिक रूप से विक्रय स्थल तक ले जाना होता है या सौदा पत्रक से विक्रय हेतु भी संबंधित व्यापारियों को नमूना दिखाना होता है। * कृषकों को अपनी फसल पर पूर्ण अधिकार, मण्डी की अनिश्चितताओं से राहत, कृषि उपज उनके खलिहान/घर से ही विक्रय, उपज का सही मूल्य और तुरन्त
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