M.P. Farm Gate
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कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु प्रदेश की अधिसूचित कृषि उपज मण्डी प्रांगणों/उप मण्डी प्रांगणों या विर्निदिष्ट स्थलों पर अपनी उपज ले जाना होती है या सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय करना होता है।
इस प्रक्रिया में कृषक को अपनी उपज भौतिक रूप से विक्रय स्थल तक ले जाना होता है या सौदा पत्रक से विक्रय हेतु भी संबंधित व्यापारियों को नमूना दिखाना होता है।
कृषकों को अपनी फसल पर पूर्ण अधिकार, मण्डी की अनिश्चितताओं से राहत, कृषि उपज उनके खलिहान/घर से ही विक्रय, उपज का सही मूल्य और तुरन्त भुगतान|
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